30 सितंबर तक ₹2000 के नोट बदलने का मौका, इन खाताधारकों को होगी दिक्कत


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भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को 2,000 रुपये के नोट को चलन से वापस लेने की घोषणा की। अब बैंक 2000 रुपए के नोट जारी नहीं करेंगे। इसके साथ ही ग्राहकों को 23 मई से 30 सितंबर 2023 तक नोट बदलने या जमा करने का मौका दिया गया है। अगर आप बैंक में 2000 रुपये के नोट जमा या एक्सचेंज करने जा रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखें।

केवाईसी है जरूरी: 2000 रुपए के नोट बिना किसी बाधा के बैंक खातों में जमा किए जा सकेंगे। हालांकि, यह केवाईसी मानदंडों को पूरा करने के अधीन है। अगर आपने बैंक खाते का केवाईसी नहीं कराया है तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।

एक बार में 10 नोट: 23 मई से आप एक दिन में अधिकतम 20,000 रुपये तक के 2,000 रुपये के नोट बदल सकते हैं। इसका मतलब है कि आप एक बार में 2000 रुपए के केवल 10 नोट ही बदल सकते हैं। हालांकि, जमा करने के संबंध में कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किए गए हैं।

बैंक प्रतिनिधि के माध्यम से: बैंक खाताधारक बैंक प्रतिनिधियों के माध्यम से 4,000 रुपये तक के 2,000 रुपये के नोटों को बदल सकते हैं।

नि: शुल्क सेवा: अगर आप 2000 रुपए के नोट एक्सचेंज कराने बैंक जाते हैं तो आपको किसी तरह का चार्ज देने की जरूरत नहीं होगी। यह सुविधा निःशुल्क है।

बता दें कि नवंबर 2016 में 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों को चलन से हटाने के बाद दो हजार रुपए का नोट जारी किया गया था। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2018-19 से 2,000 रुपए के नोटों की छपाई बंद कर दी थी। मार्च 2017 से पहले 2,000 रुपये के नोटों में से लगभग 89 प्रतिशत जारी किए गए थे।

मार्च 2018 में प्रचलन में कुल नोटों में 2,000 रुपये के नोटों की हिस्सेदारी 37.3 प्रतिशत थी, जो 31 मार्च, 2023 तक घटकर 10.8 प्रतिशत रह गई। मूल्य के लिहाज से 2,000 रुपये के नोटों की कीमत 6.73 लाख करोड़ रुपये थी। मार्च 2018 में, जबकि 31 मार्च, 2023 को मूल्य 3.62 लाख करोड़ रुपये था।



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